Majithia did not get relief, bail plea rejected
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मजीठिया को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

Bikram-Majithia

Majithia did not get relief, bail plea rejected

मोहाली। बिक्रम मजीठिया (BIKRAM MAJITHIA ) के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो पहले उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी। मोहाली कोर्ट के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यह खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लडऩे तक जरूर उन्हें राहत दी। इसके बाद मजीठिया ने 24 फरवरी को मोहाली कोर्ट में सरेंडर किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने रेगुलर जमानत मांगी लेकिन केस में लगी धाराओं की वजह से लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है।

ड्रग्स केस में फंसे पंजाब के दिग्गज अकाली नेता बिक्रम मजीठिया (BIKRAM MAJITHIA ) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने उनकी सुनवाई से इनकार कर दिया है। अकाली नेता ने सुप्रीम कोर्ट से ड्रग्स केस खारिज करने की याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को कहा कि इस मामले को वह हाईकोर्ट की डिविजनल बैंच के आगे रखें। जिसमें 2 जज इसकी सुनवाई करेंगे। मजीठिया पर पिछली कांग्रेस सरकार ने ड्रग्स केस दर्ज किया था। जिसके बाद से वह पटियाला जेल में बंद हैं। उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है।

मान सरकार ने बदली एसआईटी

पंजाब में सत्ता में आने के बाद सीएम भगवंत मान (CM Bhgwant Man) की अगुवाई वाली आप सरकार ने इस केस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बदल दिया है। नई टीम आईजी गुरशरन सिंह संधू की सुपरविजन में काम कर रही है। इस एसआईटी (SIT) का प्रमुख आईपीएस अफसर एस. राहुल को बनाया गया है। टीम में एआईजी (AIG)  रणजीत सिंह ढिल्लो, डीएसपी (DSP) रघुवीर सिंह और डीएसपी अमरप्रीत सिंह शामिल हैं। पिछली एसआईटी एआईजी बलराज सिंह की अगुवाई में बनी थी। जिन पर अकाली दल ने मजीठिया पर केस के बदले बेटे को प्रमोशन मिलने के संगीन आरोप लगाए थे।